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पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें

पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें
सामान्य भविष्य निधि में निवेश क्यों करें | PPF Account Open, Close, Interest Rate, Rules, Calculator, Details In Hindi

PPF Withdrawal Rules In Hindi : पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें | PPF Rules |

PPF withdrawal rules | PPF Account Se Paise Kaise Nikale | PPF Withdrawal Rules In Hindi :

PPF Withdrawal Rules In Hindi (पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें) : पीपीएफ (PPF) भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है! जिसके कई फ़ायदे हैं! यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है! पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अवधी में मैच्योर होता है! जिसके बाद आप अपना पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं! हालांकि अगर कोई चाहे तो वह अपने पीपीएफ अकाउंट के 7 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अपने PPF Account में मौजूद Total Balance का 50% आंशिक विड्रावल कर सकता है! इसकेसाथ ही कुछ खास परिस्थितियों में जैसे मेडिकल, शिक्षा के लिए PPF Account को पांच साल बाद बंद भी किया जा सकता है!

आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको PPF withdrawal rules | PPF Account Se Paise Kaise Nikale के बारे में बताने जा रहे हैं आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें जिससे कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालें के सम्बन्ध में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें! भारत सरकार द्वारा समर्थित पीपीएफ (PPF) देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है! अकाउंट मैच्योर होने पर पूरा कॉर्पस निकाला जा सकता है!

How To Withdraw Money From PPF Account In Hindi :

पीपीएफ अकाउंट खोलने के सात साल बाद आंशिक राशि निकाली जा सकती है! हर फाइनेंशियल ईयर में केवल एक पार्शियल विदड्रॉल (partial withdrawal) की सुविधा मिलती है। कुछ खास आधार पर पीपीएफ अकाउंट को पांच साल बाद प्रीमैच्योरिटी के आधार पर बंद कराया जा सकता है।

इसके लिए आपको फॉर्म C को फिलअप करना होता है! और अपने बैंक अथवा डाकघर जहाँ आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवा रखा है वहां जमा करना होता है! आगे इस लेख के माध्यम से हम आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हैं! जिससे आप FORM - C को बैंक में जमा कराकर अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं!

आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको PPF Withdrawal Rules In Hindi के बारे में बताएँगे! जिससे कि अगर आप भी अपना पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट से निकालना चाह रहे हैं तो आप भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे! आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें जिससे कि आपको PPF Withdrawal Rules के बारे में पूरी जानकारी मिल सके!

PPF Withdrawal Rules In Hindi | PPF Account Se Paisa Kaise Nikale In Hindi |

Step 1 (For PPF Withdrawal) : आप बैंक की वेबसाइट पर से पीपीएफ विदड्रॉल फॉर्म या फॉर्म सी डाउनलोड कर पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें सकते हैं। बैंक की ब्रांच से भी इसे हासिल किया जा सकता है!

फॉर्म का पहला हिस्सा डिक्लरेशन फॉर्म होता है। इसमें आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर देना होता है। साथ ही निकाले जाने वाली राशि भरनी होती है। साथ ही यह जानकारी भी देनी होती है कि आपका अकाउंट कितना साल से एक्टिव है। अगर आप माइनर को पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म में उसका नाम भी देना होगा।

फॉर्म का दूसरा हिस्सा ऑफिशियल यूज के लिए होता है। इसमें पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख, पीपीएफ अकाउंट में कुल राशि, पिछले विदड्रॉल की डेट, पीपीएफ स्कीम के मुताबिक विदड्रॉल के लिए उपलब्ध राशि, विदड्रॉल के लिए मंजूर राशि और इंचार्ज के हस्ताक्षर और तारीख होती है!

स्टेप 3: एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी पीपीएफ पासबुक देनी पड़ती है। आखिर में फॉर्म पर एक रेवेन्यू स्टांप लगाकर उस पर साइन करने पड़ते हैं।मंजूर राशि सीधी आपके सेविंग अकाउंट में आती है। आप डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।

क्या ऑनलाइन पीपीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं?(Can I Withdraw PPF Account Balance Online)

हाल ही में PPF Withdrawal Rules को लेकर क्लीयर के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि बैंकों ने अभी पीपीएफ विदड्रॉल की प्रोसेस को पूरी तर ऑटोमेटेड नहीं किया है। इसलिए पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को उसी ब्रांच में जाना होगा जहां पीपीएफ अकाउंट खोला गया था। खाताधारक चाहें तो नेट बैंकिंग के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि कितनी राशि निकाली जा सकती है। लेकिन फॉर्म सी को भरने और उसे जमा करने के लिए इनवेस्टर को बैंक ब्रांच जाना होगा।

Post Conclusion PPF Withdrawal Rules In Hindi

इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको PPF Withdrawal Rules In Hindi और PPF Account Withdrawal Kaise Kare के बारे में जानकारी दी है। पोस्ट से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं।

PPF खाताधारक की अचानक मौत पर बंद हो जाता है खाता, जानिए किसे मिलेगा पैसा?

PPF Rule: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आप निवेश कर एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं. PPF स्कीम की मैच्योर होने की अवधि 15 साल है. खाताधारक इमरजेंसी में भी पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता है. इस स्कीम में निवेश की राशि सुरक्षित रहती है.

PPF के नियम

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 नवंबर 2022,
  • (अपडेटेड 24 नवंबर 2022, 12:07 AM IST)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार की छोटी सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करने वाले को गारंटीड रिटर्न मिलता है. PPF में निवेश करने वाले इनकम टैक्स एक्ट की धार 80C के तहत आयकर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. एक फाइनेंसियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. PPF में आपकी निवेश की राशि सुरक्षित रहती है और साथ ही शानदार रिटर्न भी मिलता है. अधिकतर लोग जॉब के दौरान ही PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं. लेकिन PPF के मैच्योर होने से पहले ही किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उसके निवेश किए हुए पैसे किसे मिलते हैं?

कितना मिलता है रिटर्न?

फिलहाल PPF में निवेश की रकम पर 7.10 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. हालांकि, इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज को सरकार हर तीन महीने पर बदल सकती है. PPF 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलता है. मतलब ये कि आप स्कीम में जितना समय देंगे, आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ेगा. इस सरकारी स्कीम आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश के लिए 1.50 लाख की लिमिट है.

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किसे मिलता है पैसा?

अब मान लीजिए कि किसी ने PPF में निवेश की शुरुआत की. हर महीने वो इस स्कीम में निवेश के पैसे डाल रहा है. लेकिन जब स्कीम आठ साल की अवधि तक पहुंचती है, तो खाताधारक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है. ऐसी स्थिति में PPF खाते में जमा राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है. इस कंडीशन में मैच्योरिटी पूरा होने के नियम नहीं लागू होते हैं. खाताधारक की मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को सौंप दिया जाता है. इसके बाद खाता को क्लोज कर दिया जाता है.

कैसे होता है क्‍लेम सेटेलमेंट?

नियम के अनुसार, डेथ क्‍लेम का सेटेलमेंट कई आधार पर किया जा सकता है. अगर क्लेम की राशि पांच लाख रुपये तक है, तो सेटलमेंट नॉमिनेशन, कानूनी सबूत या बिना कानूनी प्रूफ के संबंधित अथॉरिटी के विवेक के आधार पर किया जा सकता है. लेकिन पांच लाख रुपये से अधिक की रकम के लिए कानूनी प्रूफ लगाने की जरूरत पड़ती है. अगर नॉमिनी के पास प्रूफ मौजूद नहीं है, तो इस स्थिति में कोर्ट से सक्‍सेशन सर्टिफिकेट प्रस्‍तुत करना होता है.

क्या कभी भी निकाल सकते हैं पैसा?

जैसा की PPF स्कीम की मैच्योर होने की अवधि 15 साल है. लेकिन खाताधारक इमरजेंसी में निवेश की 50 फीसदी रकम निकाल सकता है. इसके लिए शर्त ये है कि खाता खोलने के 6 साल के बाद ही कोई खाते से निकासी कर पाएगा. तीन वर्ष तक PPF खाते में निवेश के बाद इसपर लोन लिया जा सकता है. लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है.

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आज हम इस लेख में PPF के फायदे (Benefits) और नुकसान के साथ हम इसके सभी Features के बारे में जानेंगे तो हम आपसे Request करते है की इस लेख को पूरा पढ़े और जरूरतमंद के साथ शेयर करें।

पीपीएफ अकाउंट के फायदे | Benefits Of PPF Account In Hindi

सामान्य भविष्य निधि (Public Provident Fund) के तीन बड़े फायदे है जिनके बारे में आप नीचे जान लेंगे।

  1. पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा है की ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसे सरकार Back करती है।
  2. दूसरा यह एक टैक्स फ्री निवेश है यानी जितना भी आप इसके ऊपर ब्याज (Interest) कमाते है आपको उसके ऊपर Tax देने की जरूरत नहीं है। वही Fix Diposit (FD) के अंदर आपको ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है वही PPF में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
  3. Tax Rebate Under Section 80C: ₹1.50 तक PPF Account में आपको टैक्स रिबेट मिलेगी।

PPF Account खोलने के लिए योग्यता (Eligibility)

  • Resident Indian individuals भारत में पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है और एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है हां आप बाद में अपना अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में Transfer कर सकते है।
  • आप Minor Account भी खोल सकते है लेकिन इस खाते को संभालने की जिम्मेदारी माता-पिता की होगी।
  • NRI भारत में PPF Account नही खोल सकते लेकिन एनआरआई बनने से पहले अगर आपका PPF Account है तो आप उसे 15 सालो के लिए Operate कर सकते हैं।

हम PPF Account कहां खोल सकते हैं?

आप अपना सामान्य भविष्य निधि (PPF) Account किसी भी बैंक में खोल सकते है जैसे :- Post Office, SBI, PNB, HDFC सभी में आप यह खाता खोल सकते है।

सामान्य भविष्य निधि अकाउंट में आप कितना पैसा डाल सकते है और कैसे डाल सकते है?

  • आप एक Financial Year के अंदर कम से कम ₹500 से लेकर ज्यादा से ज्यादा ₹1.50 लाख तक डाल सकते है अगर आप ₹150000 से ज्यादा PPF Account में डालते है तो आपको ब्याज नही मिलेगा।
  • अगर आपने Minor Account खोल रखा है तो आप उसमे अलग से 150000 रुपए नही डाल सकते आप अपने और उसमे दोनो में मिलाकर 150000 रुपए डाल सकते है।
  • आप यह पैसा Monthly, Quarterly, Half Yearly और Yearly भी अपनी Instalment डाल सकते है। तो आप कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 12 इंस्टालमेंट साल में डाल सकते हैं।
  • यह पैसा आप DD, Online Transfer और चेक से भी डाल सकते है।

पीपीएफ Maturity Period कितना होता है?

  • यह एक Long Term Investment है जिसके कारण यहां आपको Minimum 15 Year के लिए निवेश करना होता है।
  • आपका Lock In Period शुरुआत में 15 साल का होता है और आप 5 Year Block में उसे बढ़ा भी सकते है।
  • ध्यान दें: ये जो 15 साल का पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें Lock In Period होता है यह 15 Year Full Financial Year का होता है।

सामान्य भविष्य निधि (PPF) में ब्याज दर (Interest Rate) क्या होती है?

  • सामान्य भविष्य निधि में जो आपको ब्याज दर दी जाती है यह बार बार बदलती रहती है। इसे Quarterly केंद्र सरकार तय करती है।
  • अगर आप पिछले 15 साल में देखें तो यह 7.5% से 9% तक रहा है जो Fixed Diposit (FD) से ज्यादा रहा है।

How To Open PPF Account | सामान्य भविष्य निधि खाता कैसे खोलें?

  • Phisical Visit: आप PPF Account Open करवाने के लिए बैंक शाखा में पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें जा सकते है और फॉर्म ए भरकर अपने दस्तावेज जमा करवाने के बाद यह अकाउंट खोल सकते है।
  • Online Account Opening: आप आजकल ऑनलाइन बैंकिंग पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें के माध्यम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते है जो फैसिलिटी बैंको की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाती है। ऑनलाइन PPF Account खुलवाने के लिए आपके पास उस बैंक का अकाउंट पहले से होना अनिवार्य है।

Lock In Period से पहले पैसे कैसे निकालें?

अगर आपको पैसे निकालने की जरूरत 15 साल से पहले ही आ जाती है तो आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते है इसके तरीके आपको नीचे बताए गए है।

पीपीएफ खाताधारक पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें की मृत्यु के बाद कैसे निकालें रकम

अगर पीपीएफ खाताधारक ने नॉमिनेशन किया था तो नॉमिनी सिर्फ फॉर्म जी भरकर रकम निकलने का दावा कर सकता है.

पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद कैसे निकालें रकम

PPF

पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद इस एकाउंट में बची रकम नॉमिनी या उसके क़ानूनी उत्तराधिकारी के पास चली जाती है.इस रकम पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें को निकलने जुड़ी कागजी कार्रवाई और दस्तावेज की जरूरतें हालांकि अलग-अलग हो सकती हैं. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि पीपीएफ एकाउंट होल्डर ने नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन किया था या नहीं.

यहां हम आपको क्लेम फाइल करने के तरीके बता रहे हैं:
फॉर्म
पीपीएफ खाताधारक का नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म जी भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकता है, जहां पीपीएफ एकाउंट खोला गया था.

नॉमिनेशन रजिस्टर्ड
अगर पीपीएफ खाताधारक ने नॉमिनेशन किया था तो नॉमिनी सिर्फ फॉर्म जी भरकर रकम निकलने का दावा कर सकता है. इसके लिए पीपीएफ खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है.

नॉमिनेशन नहीं होने की हालत में

अगर पीपीएफ खाताधारक ने नॉमिनेशन नहीं किया है तो यह रकम उनके कानूनी उत्तराधिकारी को मिल सकता है. इसमें डेथ सर्टिफिकेट के अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट या किसी कोर्ट द्वारा जारी किये गए विल (वसीयत) की अटेस्टेड कॉपी के साथ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जमा करना जरूरी है.

एक लाख रूपये तक की रकम

अगर पीपीएफ एकाउंट में रकम एक लाख रूपये तक है तो क्लेम करने के लिए ये सब दस्तावेज चाहिए

*लेटर ऑफ इन्डेम्निटी (क्षतिपूर्ति)

* डिस्क्लेमर लेटर का एक एफिडेविट

*स्टाम्प पेपर पर सर्टिफिकेट ऑफ डेथ

आवेदन पाने और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद सब कुछ सही पाए जाने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पीपीएफ खाते में जमा रकम नॉमिनी को दे दी जाती है. इस खाते से अगर कोई लोन लिया गया है तो उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है.

*कई नॉमिनी होने की हालात में एक नॉमिनी की मृत्यु के मामले में दूसरे को उस नॉमिनी की मृत्यु का सबूत दिखाना पड़ेगा.

* पीपीएफ खाते में बैलेंस पर ब्याज मिलना अगले महीने तक जारी रहेगा, जब तक कि उस खाते में रकम जमा कराइ गयी थी.

सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग के सौजन्य से

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